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|Haryana| श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, लाभ व पात्रता

हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार वालों को श्रमिक की मृत्यु के पश्चात पेंशन प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से‌ श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। Haryana Labour Death Assistance Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारा आर्टिकल अंत तक विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा।



Haryana Labour Death Assistance Scheme 2023

इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। Shramik Mrityu Sahayata Yojana के माध्यम से श्रमिकों के परिवार वालों को लाभ के रूप में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य की सहायता करना एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करना है। Haryana Labour Death Assistance Scheme का लाभ लेने के लिए श्रमिक को लेबर कार्ड धारक होना अनिवार्य है। श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा जब उनका पंजीकरण श्रमिक कार्ड की सूची में शामिल होगा। यह राशि लाभार्थियों को भवन और सनिर्माण कर्मकार मंडल के द्वारा प्रदान की जाएगी। श्रमिक के द्वारा जो उत्तराधिकारी तय किया जाएगा उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा।

  • यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए शुरू की गई।
  • हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत केवल वही श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिनके पास लेबर कार्ड होगा।
  • लेबर कार्ड धारकों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2022

श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के मुख्य तथ्य

इस योजना के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:-

योजना का नामहरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना
किसके द्वारा शुरू की गईहरियाणा सरकार द्वारा
योजना का राज्यहरियाणा
योजना का उद्देश्यश्रमिकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना का लाभश्रमिक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार वालों को पेंशन प्राप्त होगी
योजना के लाभार्थीश्रमिक
लाभ की राशि2 लाख रुपये
विभागश्रम विभाग
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhrylabour.gov.in

श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का उद्देश्य

जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। हमारे देश में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा Labour Death Assistance Scheme का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत जब श्रमिक की मृत्यु किसी दुर्घटना एवं प्राकृतिक कारण से हो जाती है तो उसके परिवार वालों को पेंशन की राशि प्राप्त होगी। इस राशि का मूल्य 2 लाख रुपये होगा। इस योजना का संचालन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक को लेबर कार्ड की सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए भवन एवं सनिर्माण कल्याण बोर्ड मेश्राम में के द्वारा हर साल निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य है।
  • हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिल पाएगा जिन्होंने हर साल निर्धारित राशि जमा की होगी।
  • इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड का होना अनिवार्य

जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी श्रमिक श्रमिक कार्ड कारक है उन्हें लाभ दिया जाएगा। श्रमिक की मृत्यु के पश्चात श्रमिक के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की राशि प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिल पाएगा जिनका पंजीकरण श्रमिक कार्ड की सूची में होगा एवं जो श्रमिक कार्ड धारक होंगे। यदि किसी श्रमिक में अभी-अभी श्रमिक कार्ड बनवाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड का पुराना होना अनिवार्य नहीं है। जिनके पास श्रमिक कार्ड नहीं होगा उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

डीबीटी के जरिए प्राप्त होगा लाभ

इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के विकास के लिए शुरू किया गया है। श्रमिकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड धारक होना अनिवार्य है। राज्य के प्रत्येक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ श्रमिक के परिवार वालों को प्राप्त होगा उसको अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया होगा उसको सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ मिल जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। योजना को हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के विकास एवं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया है। राज्य का प्रति एक श्रमिक इस योजना का लाभ सरलता पूर्वक उठा सकता है।

मृत्यु के 1 साल के अंतराल में आवेदन करना अनिवार्य

सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के प्रत्येक श्रमिक को दिया जाएगा। इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से श्रमिक के परिवार वालों को श्रमिक के मृत्यु के पश्चात 2 लाख रुपये की राशि लाभ के रूप में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार वालों को श्रमिक की मृत्यु के 1 साल के अंतराल में आवेदन करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यदि श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। इस योजना का लाभ केवल वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनकी मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण एवं दुर्घटना की वजह से हुई हो।

हरियाणा लेबर कार्ड के लाभ की सूची

हरियाणा लेबर कार्ड के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त होंगे उनकी सूची निम्नलिखित हैं:-

  • मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना
  • हरियाणा मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना
  • श्रमिक को चश्मे के लिए वित्तीय सहायता योजना
  • हरियाणा कोचिंग कक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
  • औजार टूलकिट खरीदने हेतु सहायता योजना
  • हरियाणा श्रमिक के बच्चे अंधे मुक बधिर दिव्यांग वित्तीय सहायता योजना
  • बधिर श्रमिक श्रवण मशीन सहायता योजना
  • घातक बिमारी इलाज हेतु सहायता योजना हरियाणा
  • प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता योजना
  • व्यवसायिक/तकनिकी संस्थानों में होस्टल सुविधा हेतु सहायता योजना
  • हरियाणा कामगारों के बच्चों को प्रोत्साहन राशि योजना 
  • कामगार साइकिल सहायता स्कीम
  • हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 
  • श्रमिक पारिवारिक पेंशन योजना
  • श्रमिक मजदूरी क्षतिपूर्ति सहायता योजना
  • हरियाणा श्रमिक अपंगता पेंशन योजना
  • हरियाणा पितृत्व लाभ योजना
  • मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना
  • अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना
  • हरियाणा श्रमिक मातृत्व लाभ योजना 
  • हरियाणा मकान खरीद /निर्माण हेतु ऋण योजना
  • श्रमिक अपंगता पेंशन योजना हरियाणा
  • श्रमिक कन्यादान योजना
  • महिला शिलाई मशीन सहायता
  • श्रमिक विधवा पेंशन योजना
  • हरियाणा दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता योजना
  • हरियाणा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना
  • श्रमिक बच्चों की शादी हेतु सहायता योजना

Benefits Of Haryana Shramik Mrityu Sahayata Yojana

इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:-

  • यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है।
  • Haryana Shramik Mrityu Sahayata Yojana को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • सरकार द्वारा श्रमिक के परिवार वालों को पेंशन के रूप में श्रमिक के मृत्यु के पश्चात कुछ राशि प्रदान की जाएगी।
  • Haryana Labour Death Assistance Scheme के अंतर्गत लाभार्थी को जो राशि प्रदान की जाएगी उसका मूल्य 2 लाख रुपये होगा।
  • यह राशि श्रमिक के द्वारा निर्धारित उत्तराधिकारी को ही दी जाएगी।
  • श्रमिक हर साल अंशदान जमा करवाता आ रहा है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये मिल जायेगे
  • श्रमिक मृत्यु सहायता योजना हरियाणा माध्यम से श्रमिक के परिवार वालों को जो राशि प्राप्त होगी उसकी सहायता से वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
  • यदि श्रमिक निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया है तो परिवार योजना के लाभ हेतु आवेदन फॉर्म नही भर पायेगा।
  • श्रमिक के परिवार वालों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब श्रमिक का आवेदन लेबर कार्ड की सूची में होगा।
  • उतराधिकारी को आवेदन करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक कार्ड का पुराना होना जरूरी नहीं है जिन श्रमिकों ने नया श्रमिक कार्ड बनवाया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • सरकार द्वारा यह योजना श्रमिकों के विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है इससे श्रमिकों को बहुत लाभ होगा एवं उनका बहुत विकास होगा।

हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना की विशेषताएं

इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित है:-

  • हरियाणा सरकार द्वारा यह योजना श्रमिकों के लिए शुरू की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के परिवार वालों को श्रमिक की मृत्यु के पश्चात पेंशन राशि प्राप्त होगी।
  • यदि श्रमिक की मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण से हुई है अतः किसी दुर्घटना की वजह से हुई है तभी उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
  • हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की मृत्यु के 1 साल के अंदर-अंदर उसके परिवार वालों को आवेदन करना होगा।
  • यदि श्रमिक की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के परिवार वालों को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल वही श्रमिक अपना आवेदन करवा सकते हैं जो श्रमिक कार्ड धारक हैं।
  • यदि किसी श्रमिक में अभी-अभी श्रमिक कार्ड बनवाया है तो वह भी इस योजना का लाभ सरलता पूर्वक उठा सकता है।
  • Labour Death Assistance Scheme Haryana के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को दी गई पात्रता के अनुरूप होना अनिवार्य है।
  • जो लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनके पास सभी मुख्य दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों को बहुत सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उनका विकास होगा।
  • इस योजना का लाभ केवल वही श्रमिक उठा सकते हैं जो हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं।
  • इच्छुक लाभार्थी जल्द से जल्द इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

श्रमिक मृत्यु सहायता योजना की पात्रता

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-

  • इस योजना का लाभ केवल श्रमिक की मृत्यु होने के बाद ही दिया जाएगा।
  • लाभार्थी को हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों पर इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल श्रमिक ही अपना आवेदन करवा सकते हैं।
  • लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।

Important Documents

हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित है:-

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या
  • अंशदान जमा करवाया है उसकी रसीद
  • उतराधिकारी का फोटो

हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:-

  • इस योजना में आवेदन करने हेतु आपको लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आप को E-Service के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको Hry Labour Welfare Board के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • आपको इस पेज पर पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको Submit कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा।
  • अब आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इसके पश्चात आपको Labour के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको लेबर कार्ड स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • आपको इस फॉर्म के साथ सभी मुख्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • अब आपको सबमिट कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकेंगे।

श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने हेतु लाभार्थी को दिए गए चरणों का पालन करना होगा:-

  • आवेदन करने हेतु आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • अब आप को E-Service के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको Hry Labour Welfare Board के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • आपको इस पेज पर पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अब आपको Submit कर विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा।
  • अब आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इसके पश्चात आपको Labour के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको लेबर कार्ड स्कीम के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • आपको इस फॉर्म के साथ सभी मुख्य दस्तावेज जोड़ने होंगे।
  • अब आपको यह फॉर्म श्रमिक कार्यालय में जमा करना होगा।

Contact Information

इस योजना के अंतर्गत संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है:-

  • Head Office : 0172-2701373ALC 
  • Head Office : 0172-2971059 
  • IT Cell :0172-2971057 
  • ALC NCR : 0124-2322148 
  • Haryana Labour Welfare Board : 0172-2560226 
  • Toll-Free No. : 1800-180-4818 Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112 SARAL 
  • Helpline: 1800-200-0023 
  • Toll Free No. For BOCW Board : 1800-180-2129
  • BOCW Board : 0172-2575300

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